फ्रेंडशिप से इनकार करने पर युवती से मारपीट और बलात्कार करने वाले युवक को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी करार देते हुए सात साल कैद और 21 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायाधीश प्रवीण कुमार ने आरोपी को बलात्कार के अलावा मारपीट और जबरन घर में घुसने का भी दोषी माना है।
अभियोजन के अनुसार सिरसा के गांव फग्गू में 10 जून 2015 तड़के चार बजे युवती के साथ मारपीट कर उसके साथ गांव के एक युवक ने दुष्कर्म किया था। पीड़िता ने मजिस्ट्रेट को दिए बयान में बताया कि जब भी वह घर से बाहर निकलती तो गांव का गोरा सिंह उसका पीछा करता। नौ जून 2015 को जब वह कपड़े धोने नहर पर जा रही थी कि गोरा सिंह उसका पीछा करते हुए उसके पास आया और बोला कि ‘मैं तुमसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूं’ उसने फ्रेंडशिप करने से साफ इनकार कर दिया। रात को पिता खेतों में पानी लगाने चले गए। घर पर वह और मां सोई हुई थी।