शादी का झांसा देकर दो साल तक युवती से दुष्कर्म करने के मामले में जिला अदालत ने युवक को सात साल कैद की सजा सुनाई है। महिला एवं बाल अपराध से जुड़ी विशेष अदालत ने सोमवार को सजा का एलान किया। दुष्कर्म का दोषी विराट कुमार भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड में क्लर्क के पद पर कार्यरत था।
मामले के अनुसार, विराट ने पीड़िता के साथ दो वर्ष तक शारीरिक संबंध बनाए थे। आरोप के मुताबिक दोषी ने पीड़िता से शादी करने से इंकार कर दिया था। मामले में पुलिस ने विराट की मां को भी इस मामले में साजिश रचने का आरोपी बनाया था। लेकिन सबूतों के अभाव में विराट की मां को कोर्ट ने बरी कर दिया था।
विराट ने पीड़ित युवती से 2011-12 में शारीरिक संबंध बनाए थे। जब उसने शादी से इंकार कर दिया था। इसके बाद पीड़िता ने उसके खिलाफ शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। शुरू में तो पुलिस ने केस दर्ज नहीं किया था। इसके बाद पीड़ित ने अदालत का सहारा लिया। अदालत के आदेश के बाद दोषी के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया था।