पांचवीं कक्षा की छात्रा से दुराचार करने के मामले में एक व्यक्ति को दस साल की कैद तथा दस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
सिटी थाना हिसार में चले अभियोग के अनुसार पीड़ित छात्रा के परिजनों ने मिलगेट निवासी आजाद अली के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अभियुक्त ने छात्रा को पढ़ाने के बहाने घर बुलाया और उसके साथ दुराचार कर डाला। मामले की शिकायत मिलगेट चौकी पुलिस को 9 जनवरी 2014 में दी गई थी।
पुलिस ने इस दौरान पीड़िता के परिजनों के बयान पर दुराचार करने तथा पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। अदालत ने आरोपी को 13 जनवरी को दोषी करार दिया था। बृहस्पतिवार को कोर्ट ने आजाद अली को सजा सुना दी। कोर्ट ने अभियुक्त को जुर्माना भी लगाया है।
जुर्माना न भरने पर उसे छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। पीड़िता के वकील रजत कल्सन ने बताया है कि उस समय पीड़ित परिवार को सिक्योरिटी भी मुहैया करवाई गई थी। उन पर बार-बार समझौते का दबाव बनाया जा रहा था। समझौता न करने पर उन्हें धमकियां तक मिलीं थीं।