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बड़ी सफलता: गुजरात ATS और पंजाब पुलिस ने संयुक्त अभियान में पकड़ी 75 किलो हेरोइन, 375 करोड़ रुपये है कीमत

Tue, 12 Jul 2022 07:47 PM IST
ajay kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़

सार

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह खेप पंजाब के एक आयातक ने बुक किया था। उन्होंने बताया कि फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी है।
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सांकेतिक तस्वीर
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विस्तार
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संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से पंजाब में हेरोइन की तस्करी की खुफिया सूचना मिलने के बाद पंजाब पुलिस की टीमों ने एटीएस गुजरात और केंद्रीय एजेंसियों के साथ साझा ऑपरेशन में गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर एक कंटेनर से 75 किलो हेरोइन बरामद की है। इसकी कीमत करीब 375 करोड़ रुपये बताई जा रही है। 

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यह जानकारी मंगलवार को पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने दी। उन्होंने बताया कि एक बड़ी प्लास्टिक पाइप के जरिये हेरोइन को एक गत्ते की पाइप में छिपाया गया था, जिसे बिना सिले कपड़ों के कंटेनर में रखा गया था। कंटेनर यूएई के जेबल अली बंदरगाह से लोड किया गया था। इसे मलेर कोटला के एक आयातक ने मंगवाया था। डीजीपी ने बताया कि प्राथमिक जांच में पाया गया है कि कंटेनर पंजाब से संबंधित होने से लगता है कि यह खेप पंजाब के रास्ते किसी अन्य जगह पहुंचाई जानी थी। इसका पता लगाने के लिए जांच की जा रही है। 

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि जानकारी मिलने के बाद पंजाब पुलिस के स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल (एसएसओसी) एसएएस नगर ने तुरंत पुलिस टीमों को गुजरात भेजकर मुंद्रा बंदरगाह पर तैनात किया। केंद्रीय एजेंसी और एटीएस गुजरात के साथ तालमेल के जरिये कस्टम की मदद से मुंद्रा बंदरगाह पर तलाशी ली गई। उन्होंने आगे बताया कि उपयुक्त प्रक्रिया और दस्तावेज की कार्यवाही के बाद कंटेनर को खोला गया, जिसमें 75 किलो हेरोइन की बरामदगी हुई। पारदर्शिता सुनिश्चित बनाने और एनडीपीएस एक्ट के दिशा-निर्देशों के पालन के लिए कस्टम अधिकारियों और मजिस्ट्रेट को बुलाया गया। 
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मलेर कोटला व लुधियाना के कुछ लोग तलब
डीजीपी ने बताया कि कंटेनर से मिली हेरोइन की खेप के मामले में मलेर कोटला और लुधियाना के कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को संबंधित जिला पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया है। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि नशे की यह खेप पंजाब में किसे दी जानी थी और क्या इससे पहले भी समुद्री मार्ग से ऐसी खेप भारत लाकर पंजाब तक पहुंचाई जाती रही हैं? इस बीच एटीएस गुजरात ने पुलिस स्टेशन एटीएस अहमदाबाद में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8सी, 21सी, 23सी और 29 के तहत एफआईआर दर्ज की है।

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