ट्रैसपासिंग के मामले में क्लीन चिट देने के बदले एसआई ने लिए थे 5 हजार रुपये रिश्वत, कोर्ट ने भेजा साल भर के लिए जेल। मामला है मई 2010 का। 5 हजार रुपये रिश्वत लेते सीबीआई के हत्थे चढ़े सब इंस्पेक्टर निर्मल सिंह को सीबीआई की विशेष अदालत ने भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं के तहत एक साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। गिरफ्तारी के वक्त निर्मल सिंह सेक्टर-34 पुलिस थाने में तैनात था।
मामले के अनुसार सेक्टर-34 थाना पुलिस ने ट्रैसपासिंग के एक मामले में सुभाष कुमार नामक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज किया था। सुभाष पर सेक्टर-46 के एक घर में ट्रैसपासिंग का आरोप था।
इस केस की जांच एसआई निर्मल सिंह के पास थी। उन्होंने इस केस में सुभाष कुमार को क्लीन चिट देने के नाम पर 5 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी। सुभाष ने इसकी शिकायत सीबीआई को दे दी। इस पर कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने ट्रैप लगाकर मई 2010 में निर्मल सिंह को गिरफ्तार किया था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धाराओं में केस दर्ज किया गया था।