अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरबीर सिंह दहिया की कोर्ट ने सोमवार को प्रेमी से पति की हत्या करवाने वाली पत्नी को फांसी की सजा सुनाई। वहीं हत्या करने वाले आरोपी सुरेंद्र को उम्रकैद के साथ पांच लाख रुपये का जुर्माना भी किया।
बहादुरगढ़ सदर थाने में दर्ज मामले के अनुसार गुभाना गांव निवासी पुष्पा ने अपने प्रेमी सुरेंद्र के साथ मिलकर अपने पति सुरेश की 8 अप्रैल 2013 को हत्या कर दी थी। दोषियों द्वारा अपने कबूलनामे सुरेंद्र के पुष्पा के साथ अवैध संबंध थे, जिनमें सुरेश रोड़ा बन रहा था। इसलिए सुरेंद्र ने सुरेश को शराब पीने के लिए बुलाया। इसके बाद सुरेश को अधिक शराब पिलाकर सुरेंद्र ने उसका नशा होने तक इंतजार किया। नशे में होने पर सुरेंद्र ने फरसा मारकर सुरेश की हत्या कर दी। हत्या को सड़क दुर्घटना दिखाने के लिए सुरेंद्र ने गुभाना-माजरी रोड पर सुरेश के शव को छोड़ दिया।