नाबालिग के घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें करने के दोष में वीरवार को एडिशनल सेशन जज जतिंदर कौर की कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई।
साथ ही दोषी पर पांच हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
जानकारी के मुताबिक पीड़ित के पिता ने पुलिस के पास बयान दिया था कि 17 जनवरी 2014 को वह किसी काम से अपनी पत्नी के साथ रिश्तेदारी में गया था। शाम को छह बजे जब वह वापस आए, तो उनकी 14 साल की लड़की ने बताया कि सुखदेव सिंह ने घर में घुसकर उसके साथ अश्लील हरकतें की हैं।
इस बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में थाना घग्गा में केस दर्ज कर लिया गया था। वीरवार को इस केस की सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी को पांच साल कैद और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना के अदा न करने पर दोषी को छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी।