स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से दो सौ करोड़ से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने दो आरोपियों को जमानत दे दी है। सोमवार को कोर्ट ने बलविंदर और प्रमोद अग्रवाल के जमानत के आदेश जारी किए गए।
प्रमोद अग्रवाल के खिलाफ पहले ही सप्लीमेंटरी चार्जशीट दायर की जा चुकी थी। मामले के जांच अधिकारी ने कोर्ट में बयान दर्ज कराया कि बलविंदर का चार्जशीट में नाम नहीं था। बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि जांच अधिकारी ने उनके क्लाइंट की इस मामले में कोई भूमिका होने से इंकार किया है।
ये है मामला
22 मई 2014 को एसबीआई के जनरल मैनेजर कुमार श्रृदिंदू ने दिल्ली सीबीआई को दी शिकायत में कहा था कि सूर्या फार्मा के डायरेक्टरों ने बैंक से फर्जी दस्तावेज के आधार पर 200 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है।
सीबीआई ने एफआईआर में सूर्या फार्मा के डायरेक्टर अलका, राजीव गोयल, सुहेल गोयल के साथ ही हरि ओम भाटिया, मुक्ता सेठ, प्रमोद अग्रवाल और अन्य को आरोपी बनाया था।
बैंक की शिकायत के अनुसार, सूर्या फार्मास्युटिकल लिमिटेड के डायरेक्टर पंचकूला निवासी अलका और राजीव गोयल ने बैंक से लोन के लिए आवेदन किया था। इसके लिए अलका ने फर्जी दस्तावेज पेश किए थे। इस आधार पर उसने 200 करोड़ रुपये का लोन पास कराया था।