पटियाला में मामूली विवाद पर लोहे की राडों से हमला कर एक व्यक्ति का कत्ल करने के दो दोषियों गुरप्रीत सिंह व जगमीत सिंह को आज अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई। इस केस के दो आरोपी अदालत पहले ही बरी कर चुकी है। दोषियों पर 10-10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है।
केस के मुताबिक समाना के अजीत नगर के रहने वाले गुरप्रीत सिंह गोपी व जगमीत सिंह टिंकू के खिलाफ आरोप थे कि उन्होंने अपने साथियों हरविंदर सिंह व सुखविंदर सिंह के साथ मिलकर दो भाइयों हरबंस सिंह व बलकार सिंह पर लोहे की राडों से जानलेवा हमला किया था। पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज के दौरान बलकार सिंह की मौत हो गई थी। मामला साल 2014 का है।
पुलिस ने हरबंस सिंह की शिकायत पर उक्त चारों आरोपियों के खिलाफ थाना सिटी समाना में कत्ल का केस दर्ज किया था। हरबंस सिंह के मुताबिक जब वह रात के समय दोनों भाई अपने घर के गेट पर खड़े थे।
उसी समय जगमीत सिंह मोटरसाइकिल पर गेड़ी लगा रहा था। इसे लेकर उन दोनों भाइयों ने जगमीत सिंह के साथी गुरप्रीत सिंह के पास एतराज जताया था। इससे खफा होकर आरोपियों ने उन दोनों भाइयों पर लोहे की राडों के साथ हमला किया था।