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हत्यारे पति को उम्रकैद, 5 हजार जुर्माना

Thu, 06 Mar 2014 04:53 PM IST
सुशील राज/अमर उजाला, चंडीगढ़
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पत्नी के प्रेम संबंध का पता लगते ही पत्नी की हत्या करने वाले पति को कोर्ट ने आज उम्रकैद की सजा सुनाई और 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।
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आरोपी का नाम विक्रम हैं और जींद के गांव पेगा का रहने वाला है। मंगलवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश एसके अग्रवाल की अदालत ने आरोपी को मामले में दोषी करार दिया था।

मौलीजागरां निवासी मृतक की मां धनपति ने ने 15 दिसंबर 2012 को दामाद जींद निवासी विक्रम के खिलाफ बेटी पिंकी की हत्या का मामला मनीमाजरां थाने में दर्ज करवाया था।
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पुलिस को दी शिकायत में  मृतक की मां धनपति ने बताया था कि बेटी पिंकी की छह जून 2012 को जींद निवासी विक्रम के साथ शादी हुई थी।

बेटी के प्रेम संबंध का पता चलने पर पति विक्रम बेटी पिंकी की पिटाई करता था। 14 दिसंबर को पिंकी बीमार भाई से मिलने पति के साथ मौलीजागरां आई थी। 15 दिसंबर को वह ड्यूटी पर चली गई और बेटी पिंकी व दामाद विक्रम घर पर ही थी।

दोपहर को पड़ोसी ने सूचना थी कि कमरे की बाहर की कुंडी लगी हुई है। सूचना मिलते ही घर पहुंची तो बेटी बेड पर लेटी थी और गले पर चुन्नी के निशान थे।

उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। मनीमाजरां थाना पुलिस ने धनपति की शिकायत पर दामाद विक्रम के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था।
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