कंधार विमान अपहरण केस में सजायाफ्ता अब्दुल लतीफ मोमिन की पैरोल की अर्जी पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने वीरवार को खारिज कर दी।
उसने अर्जी में कहा था कि वह पिछले लंबे समय से जेेल में बंद है और अपनी मां से भी नहीं मिल पाया है। लिहाजा, उसे घर जाने के लिए पैरोल दी जाए।
इस अर्जी पर सीबीआई ने पार्टी बनने का आग्रह किया था। सीबीआई की ओर से पेश एडवोकेट सुखदीप सिंह संधू ने अर्जी का विरोध करते हुए कहा कि मोमिन यदि जेल से बाहर गया तो फिर उसे ढूंढ पाना असंभव होगा।
यदि हाईकोर्ट से पैरोल देने पर विचार किया जाता है तो इससे पहले सीबीआई को नोटिस दिया जाए। सीबीआई की दलील के बाद हाईकोर्ट ने मोमिन की अर्जी खारिज कर दी है।