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नाबालिग से रेप पर कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

Thu, 11 Sep 2014 01:41 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला,चंडीगढ़
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नाबालिग से रेप करने के मामले में मोहाली जिला अदालत ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस दौरान एक नाबालिग को दोषी करार दिया गया। दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आशीष सालदी की अदालत ने सुनाया।
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मामला करीब तीन साल पुराना है। पीड़िता के भाई ने 27 सितंबर 2010 को पुलिस को इस संबंधी बलौंगी थाने में शिकायत दी थी। उसने शिकायत में बताया था कि वह फेज-छह मे नाई का दुकान करता है। उसके माता-पिता अपने पैतृतक गांव गए हुए थे। 26 सितंबर 2010 को वह अपने किसी निजी काम से बाहर गया हुआ था। जब वह रात ग्यारह बजे के करीब वापिस आया।
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घर ही वारदात को दिया था अंजाम

उन्होंने देखा कि उनकी कॉलोनी का एक लड़का राम अवतार उसकी बहन से रेप की वारदात को अंजाम दे रहा था। जैसे ही वे उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। इस दौरान नाबालिग धक्का मार कर मौके से फरार हो गया। फिर उसकी बहन ने बताया कि उक्त युवक ने उसके साथ जबरदस्ती रेप की वारदात की है।

शिकायतकर्ता ने घटना की जानकारी अपने परिवारिक मेंबरों को दी। फिर उन्होंने पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने पीड़िता के भाई के शिकायत पर थाना बलौंगी में नाबालिग लड़के के खिलाफ मामला दर्ज किया। साथ ही उसे गिरफ्तार कर लिया।
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