नाबालिग से रेप करने के मामले में मोहाली जिला अदालत ने बुधवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इस दौरान एक नाबालिग को दोषी करार दिया गया। दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई। यह फैसला ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आशीष सालदी की अदालत ने सुनाया।
मामला करीब तीन साल पुराना है। पीड़िता के भाई ने 27 सितंबर 2010 को पुलिस को इस संबंधी बलौंगी थाने में शिकायत दी थी। उसने शिकायत में बताया था कि वह फेज-छह मे नाई का दुकान करता है। उसके माता-पिता अपने पैतृतक गांव गए हुए थे। 26 सितंबर 2010 को वह अपने किसी निजी काम से बाहर गया हुआ था। जब वह रात ग्यारह बजे के करीब वापिस आया।