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यौन शोषण: IAS के खिलाफ याचिका विशेष कोर्ट में ट्रांसफर

Tue, 05 Jan 2016 07:55 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी एसएन रॉय के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पंचकूला निवासी महिला की सेशन कोर्ट में दायर पुनर्विचार याचिका जिला एवं सत्र न्यायालय ने महिला एवं बाल अपराध से जुड़ी विशेष एडीजे कोर्ट में ट्रांसफर कर दी है।
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वहीं एडीजे ने याचिका पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से केस से जुड़ा सारा रिकार्ड तलब किया है। साथ ही याचिका पर सुनवाई के लिए अगली तारीख 12 जनवरी तय की है।

इससे पहले महिला की आपराधिक शिकायत ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की कोर्ट से खारिज हो चुकी है। अदालत के इस फैसले के खिलाफ ही महिला ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। याचिका में रॉय के ड्राइवर को भी प्रतिवादी बनाया गया है। उनका कहना था कि निचली अदालत ने तथ्यों को जांचे बिना उनकी शिकायत को रद्द कर दिया।
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महिला के वकील के अनुसार सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के तहत दुष्कर्म के मामले में पीड़िता की शिकायत पर पुलिस को फौरन केस दर्ज करना होता है। साथ ही आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी करनी होती है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं हुआ। शिकायत देने के महीनों बाद भी केस दर्ज नहीं हुआ।

हरियाणा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी एसएन रॉय के खिलाफ पंचकूला निवासी महिला ने यौन शोषण और धमकाने की शिकायत दायर की थी। इससे पहले पीड़िता की सीआरपीसी 156 (3) के तहत दायर अर्जी भी इसी कोर्ट ने खारिज कर दी थी।

इसमें उसने कोर्ट से एसएन रॉय और उनके ड्राइवर तकदीर सिंह के खिलाफ दुष्कर्म, अपहरण, धमकाने और आपराधिक साजिश के तहत संबंधित धाराओं में केस दर्ज करने के लिए पुलिस को आदेश देने की अपील की थी।
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