फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

गैंगरेप: कोर्ट में मुकरी पीड़िता, छात्र बरी

Thu, 23 Jan 2014 07:34 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
नाबालिग छात्रा का अपहरण कर सामूहिक दुराचार के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शालिनी सिंह नागपाल की अदालत ने वीरवार को बीटेक के तीन छात्रों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
विज्ञापन


बरी होने वालों में सेक्टर 20 निवासी कुलविंदर सिंह उर्फ प्रशांत, जीरकपुर निवासी मोंटी पंडवाल और सेक्टर 41 निवासी मोहित सभ्रवाल के रूप में हुई। पीड़ित छात्रा ने 25 सितंबर 2013 को अदालत में तीनों छात्रों को पहचानने से मना कर दिया था।
विज्ञापन


मलोया निवासी नौवी क्लास की छात्रा ने अप्रैल 2013 में पुलिस को शिकायत दी थी कि वह अपनी पड़ोसन के साथ सेक्टर 41 की मार्केट आई थी।

वहां पर उसे सेक्टर-20 में रहने वाला कुलविंदर मिला। वह उसे मोटरसाइकिल पर घर छोड़ने के बहाने सुखना लेक के जंगल में ले गया।

कुलविंदर और उसके वहां मौजूद दो दोस्तों मोंटी पंडवाल और मोहित ने उससे दुराचार किया। बाद में पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें