हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम चंद्र मोहन उर्फ चांद मोहम्मद की पूर्व पत्नी अनुराधा बाली उर्फ फिजा का घर व संपत्ति बहनों को बांटने के आदेश जिला अदालत ने जारी किए है।
अदालत ने गमाडा को कहा है कि फिजा का सेक्टर-48 सी स्थित घर तीनों बहनों को बराबर हिस्से में दिया जाए। साथ ही पुलिस को सरकारी खजाने में जमा फिजा की करोड़ों की चल अचल संपित्त भी जारी करने को कहा है।
इससे पहले अदालत ने फिजा की मौत की क्लोजर रिपोर्ट मंजूर कर ली है। जिसमें फिजा की मौत को कुदरती माना गया है। इसके बाद उसकी संपत्ति बहनों को देने के आदेश दिए गए हैं। जिक्रयोग है कि फिजा की मौत अगस्त 2012 में हुई थी। सेक्टर-48सी स्थित घर से ही फिजा शव बरामद हुआ था।
शव काफी बुरी हालत में था। इसके बाद पुलिस ने हाईप्रोफाइल केस को सुलझाने के लिए कई टीमें गठित की थीं। इसके अलावा विसरा व अन्य रिपोर्ट भी जांच के लिए विभिन्न जगह पर भेजी गई थी। इसमें भी यह बात सामने आई थी। उसका किसी ने मर्डर नहीं किया है। बल्कि, फिजा की मौत कुदरती थी। फिजा की संपत्ति करोड़ों में थी।
ऐसे बनी बहने कानूनी वारिस
जानकारी मुताबिक, अदालत ने माना है कि जब फिजा की मौत हुई थी। उस समय वह शादीशुदा नहीं थी। कोर्ट के पास इस चीज का कोई सुबूत नहीं है। वहीं, फिजा के माता पिता की मौत पहले ही हो चुकी थी। ऐसे में तीनों बहने ही उसकी कानूनी वारिस मानी जाती है।