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डीजीपी पर 26 को तय हो सकते हैं आरोप

Tue, 06 May 2014 10:13 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोपड़
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युवक को अगवा कर पुलिस मुठभेड़ में मारने के मामले में 26 मई को पुलिस अधिकारियों पर आरोप तय हो सकते हैं।
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इस मामले में मौजूदा डीजीपी सतीश कुमार शर्मा समेत पूर्व डीआईजी एसपीएस बसरा, पूर्व डीएसपी बलकार सिंह और पूर्व एएसआई गुरचरन सिंह पर आरोप हैं। इसके अनुसार एक युवक को अगवा कर कथित झूठे पुलिस मुकाबले में मारने के मामले में मंगलवार को जिला अदालत ने आरोप तय करने थे, लेकिन डीजीपी सतीश कुमार शर्मा द्वारा मांगी 15 दिन की छूट के बाद अदालत ने अब इस मामले की सुनवाई के लिए 26 मई तय की है। इस दिन पुलिस अधिकारियों पर आरोप तय हो सकते हैं।

इस मामले में मंगलवार को पूर्व डीआईजी एसपीएस बसरा और पूर्व डीएसपी बलकार अदालत में पेश हुए जबकि गुरचरन सिंह ने पेशी पर ना आने का मेडिकल भेजा।

इस मामले में एडिशनल जज केएस सुल्लर की अदालत ने अधिकारियों द्वारा केस खारिज करने के दिए आवेदन को रद्द करते हुए इस मामले में 21 अप्रैल को अगली तारीख 6 मई तय की थी।
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हालांकि डीजीपी सतीश कुमार शर्मा ने अदालत से इस मामले में 1 से 16 मई तक विदेशी दौरे पर जाने के लिए 15 दिन की छूट ले रखी है जिस पर अदालत ने अब इस मामले की सुनर्वाई 26 मई को रखी है।
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वहीं, इसमें कत्ल करने की धारा जुड़ने से मंगलवार को यह मामला एडिशनल जज की अदालत से सेशन जज अमरजोत कौर भट्टी की अदालत में ट्रांसफर कर दिया गया है। युवक को अगवा करने के इस मामले में अब कत्ल करने और शव को खुर्दबुर्द करने की धाराएं भी जुड़ चुकी हैं।
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