पलसौरा बेबी मर्डर केस में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंशु शुक्ला की अदालत में मृतका की मां के बयान दर्ज हुए।
मृतका की मां ने अदालत में कहा कि पड़ोस में रहने वाली सुनीता उर्फ बिल्ली ने झगड़े के दौरान बेटी के अपहरण कर हत्या करने की धमकी दी थी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 15 मई को तय की है।
पलसौरा निवासी 11 वर्षीय बच्ची 27 नवंबर को खेलने के लिए घर से बाहर निकली थी। रात तक जब बच्ची घर वापस नहीं आई थी तो सेक्टर-39 थाना पुलिस में गुमशुदगी का मामला दर्ज कर जांच की थी।
एक दिसंबर को बच्ची का शव बोरी में सेक्टर 53/54 के पास जंगल में मिला था। मामले की जांच के लिए एसआईटी बनाई गई थी।
20 जनवरी 2014 को साइबर सेल ने हत्या के मामले का खुलासा करते हुए अनिरुद्घ और राजकुमार को पकड़ा था। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर पलसौरा के भगत उर्फ मंगा और सुनीता उर्फ बिल्ली को गिरफ्तार किया था। 26 अप्रैल को अदालत ने चारों पर हत्या और अपहरण के आरोप तय किए थे।