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जाली सर्टिफिकेट पर चुनाव लड़े कांग्रेस नेता को कैद

Tue, 04 Nov 2014 09:45 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, मोगा
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कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेता व जिला कांग्रेस कमेटी की स्पेशल इंवाइटी सूची में शामिल नगर काउंसिल मोरिंडा के पूर्व अध्यक्ष हरीपाल और उनकी पत्नी सारिका को जिला अदालत ने एससी सर्टिफिकेट का प्रयोग करके चुनाव लड़ने के मामले में धोखाधड़ी का दोषी करार देते हुए दो-दो साल कैद और 9-9 हदार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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जुडीशियल मजिस्ट्रेट (फर्स्ट क्लास) हरसिमरनजीत सिंह की अदालत ने सर्टिफिकेट की रिपोर्ट करने वाले पटवारी जरनैल सिंह को भी इतनी ही सजा सुनाई है। हालांकि सजा सुनाए जाने के साथ ही तीनों को जमानत दे दी गई। कांग्रेस नेता व नगर काउंसिल मोरिंडा के पूर्व अध्यक्ष हरीपाल की धर्मपत्नी सारिका ने नगर काउंसिल का चुनाव एससी सर्टिफिकेट दिखाकर लड़ा था। इसे उनकी विरोधी प्रत्याशी गुरदेव कौर ने दावा किया था कि सारिका जैन धर्म से संबंधित हैं और एससी वर्ग से नहीं हैं।
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एससी सर्टिफिकेट बनाकर लड़ा था चुनाव

गुरदेव कौर ने उस समय एसडीएम के पास शिकायत की थी, लेकिन सारिका को एससी सर्टिफिकेट के आधार पर तब चुनाव लड़ने की इजाजत मिल गई और सारिका यह चुनाव जीत भी गईं। बाद में गुरदेव कौर ने चुनाव याचिका दायर कर इस सर्टिफिकेट को चैलेंज किया। जिलाधीश कम जिला चुनाव अधिकारी ने फैसरा गुरदेव के हक में फैसला सुनाया।

गुरदेव कौर की शिकायत पर पुलिस ने सारिका, उसके पति हरीपाल और पटवारी जरनैल सिंह के खिलाफ आईपीसी की धारा 468, 467, 471 के तहत केस दर्ज किया था। पटवारी पर गलत रिपोर्ट करने और हरीपाल पर पत्नी के एससी सर्टिफिकेट बनाने में भूमिका निभाने के लिए अदालत ने तीनों को सजा सुनाई।
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