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महिला कैप्टन से शादी कर फंसा पूर्व सैन्य अधिकारी, वजह देखिए क्यों?

Tue, 08 Nov 2016 09:12 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, रोहतक(हरियाणा)
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शादी - फोटो : डेमो फोटो
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पूर्व सैन्य अधिकारी को महिला कैप्टन से शादी करना महंगा पड़ गया। पूरा मामला खुलकर सामने आया तो सभी के होश उड़ गए। दरअसल, निचली अदालत से तलाक मिलने के बाद पूर्व आर्मी अधिकारी दूसरी शादी कर ली। लेकिन, जब सेना के अधिकारी ने दूसरी शादी रचाई तब यह मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन था।
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अब पूर्व पत्नी की शिकायत पर आरोपी पूर्व कैप्टन पति, उससे शादी करने वाली आर्मी की महिला अधिकारी और ससुर के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस को दी शिकायत में बसाना निवासी प्रमिला ने बताया कि उसकी शादी प्रेमनगर निवासी नवीन से 7 मार्च 2010 को हुई थी। उस समय नवीन आर्मी में कैप्टन था।

प्रमिला का आरोप है कि शादी के कुछ दिन बाद ही ससुराल पक्ष ने दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कई बार पारिवारिक तौर पर समझौता भी हुआ लेकिन हालात नहीं सुधरे। प्रमिला के अनुसार 20 फरवरी 2011 को उसे ससुराल से निकाल दिया गया और वह अपने मायके आ गई। उसके पति ने अप्रैल 2011 में तलाक का केस डाल दिया। पति ने वर्ष 2013 में आर्मी से वीआरएस ले लिया।
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प्रमिला ने बताया कि 12 सितंबर 2013 को निचली अदालत में माध्यम से दोनों का तलाक हो गया। इसके कुछ दिन बाद ही प्रमिला ने निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। निचली अदालत से तलाक मंजूर होने के बाद नवीन ने आर्मी में तैनात महिला कैप्टन से शादी कर ली। जब प्रमिला को इस बारे में पता चला तो उसने पति, उसकी दूसरी पत्नी और अपने रिटायर्ड एसआई ससुर के खिलाफ पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रमिला का कहना है कि उसे ससुराल पक्ष से लगातार धमकि यां मिल रही हैं।

ऐसे हुआ मामले का खुलासा

Marriage
निचली अदालत से तलाक होने के बाद प्रमिला को जानकारी मिली कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। प्रमिला ने बताया कि वह संबंधित लड़की के  घर भी गई थी। जानकारी को पुख्ता करने के लिए प्रमिला ने नवीन के बैंक खाते से संबंधित जानकारी ली। इसमें नवीन और महिला अधिकारी का संयुक्त खाता मिला, दोनों ने खुद को पति-पत्नी बताया था।

खर्चा मांगा तो पूर्व कैप्टन ने खुद को बता दिया बेरोजगार
मायके आने के कुछ दिन बाद प्रमिला ने पति के खिलाफ कोर्ट में गुजारे के लिए खर्चे की अर्जी लगाई। इसके जवाब में नवीन ने अदालत में खुद को बेरोजगार बताते हुए खर्चा देने में असमर्थता जता दी। उसने कहा कि वह आर्मी से वीआरएस ले चुका है, जबकि प्रमिला का दावा है कि नवीन अभी किसी निजी कंपनी में नौकरी करता है। जहां पर उसकी सैलरी अच्छी है।
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जल्द ही बयान दर्ज करवाएंगे

पुलिस
मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। नवीन और उसकी पत्नी के बयान दर्ज करने बाकी हैं। दोनों को जांच में शामिल होने के लिए जल्द ही नोटिस भेजा जाएगा।
- महिला एएसआई बिमला, जांच अधिकारी

एक्सपर्ट कमेंट : कोर्ट में केस होने पर नहीं कर सकता शादी
यदि मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन है तो पति दूसरी शादी नहीं कर सकता है। यदि पहली पत्नी ने निचली अदालत का फैसला आने के 90 दिनों तक हाईकोर्ट में कोई अपील नहीं की थी तो पति शादी कर सकता है। क्योंकि निचली अदालत का फैसला आने के बाद हाईकोर्ट में अपील करने के लिए 90 दिन का समय निर्धारित होता है।  
- अत्तरसिंह पंवार, वरिष्ठ अधिवक्ता
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