पंजाब के मानसा जिले के एडिशनल सेशन जज की अदालत ने छह साल की भांजी से दुराचार और हत्या के दोषी मामा को फांसी की सजा सुनाई है। दोषी पहले से ही जेल में बंद है। केंद्र सरकार की ओर से 13 साल से कम उम्र की बच्ची से रेप करने वाले को फांसी की सजा सुनाए जाने का आर्डिनेंस जारी करने के बाद पंजाब में फांसी की सजा सुनाने का यह मामला है।
जिले के कस्बा बोहा के गांव आलमपुर मंदरा में हरियाणा के जिले फतेहाबाद के गांव रूपांवाली का काला सिंह (35) उर्फ कलाराम अपनी भांजी के विवाह में आया था। 12 मई 2016 को जब लड़की की बारात वापस गई तो दोषी काला सिंह छोटी भांजी को लालच देकर अपने साथ ले गया। जब लड़की काफी देर वापस ना आई तो काला सिंह पर परिवार को शक हुआ। ढूंढने पर बच्ची का शव गांव लखीवाला के ड्रेन के पुल से बरामद हुआ।
बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने काला सिंह को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने कुबूल किया कि ड्रेन पुल के नीचे ले जाकर उसने बच्ची से दुराचार किया। इसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर शव झाड़ियों में फेंक दिया। बुधवार को मानसा के एडिशनल सेशन जज जसपाल वर्मा की अदालत ने काला सिंह व्यक्ति को दोषी मानते हुए उसे फांसी की सजा सुनाई।