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रॉयल सिटी प्रमोटर्स सेवा में कोताही का दोषी, अदा करे 4 लाख

Wed, 06 Apr 2016 11:20 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, चंडीगढ़
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कोर्ट, कंज्यूमर फोरम - फोटो : फाइल फोटो
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उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को चार लाख रुपये वापस करे। इस राशि पर 12 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज अदा करना होगा। 50 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करना होगा।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 के सदस्य सुरेश कुमार सरदाना ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता सर्वप्रीत सिंह और समीर चड्ढा निवासी अर्बन एस्टेट कपूरथला ने सेक्टर-20 सी स्थित चंडीगढ़ रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।

शिकायतकर्ता सर्वप्रीत सिंह और समीर चड्ढा ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोजेक्ट रॉयल एलाइट में थ्री बीएचके का फ्लैट बुक कराया।
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इसके लिए दोनों शिकायतकर्ताओं ने चार लाख रुपये जमा कराए। शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि जिसके लिए रुपये दिए गए वह प्रोजेक्ट था ही नहीं। बिल्डर से बार बार मिलने पर भी उन्हें संतोषजनक उत्तर नहीं मिला।

इसके बाद शिकायतकर्ता ने अपनी राशि वापस मांगी, जो नहीं दी गई। रॉयल सिटी प्रमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड ने उपभोक्ता फोरम में पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।
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