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Sonipat: दवा की आड़ में हो रही थी शराब तस्करी, मुख्यमंत्री उड़नदस्ता और आबकारी विभाग ने पकड़ा कंटेनर

Fri, 30 Dec 2022 11:08 AM IST
ajay kumar संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत (हरियाणा)

सार

कंटेनर के अंदर से 18 लाख रुपये की दवा की बिल्टी बरामद हुई। जीएसटी भी कटा हुआ था। चालक कंटेनर छोड़कर भाग गया। 949 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है।
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कंटेनर से बरामद शराब। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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मुख्यमंत्री उड़नदस्ता व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने दवा की बिल्टी पर अवैध शराब तस्करी का भंडाफोड़ किया है। हरियाणा के सोनीपत जिले के गांव जगदीशपुर से तीनों विभागों की संयुक्त टीम ने अवैध कंटेनर को पकड़कर 949 पेटी अवैध शराब के पव्वे बरामद किए। जिसमें से 100 पेटी अंग्रेजी शराब व 849 पेटी देशी शराब के पव्वे हैं।

 

घटना के दौरान चालक कंटेनर छोड़कर भाग गया। बरामद शराब पर केवल चंडीगढ़ में बिक्री की लिए का लेबल लगा है। शराब को यहां तस्करी कर लाया गया था। पुलिस ने कंटेनर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। 

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मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम को सूचना मिली कि शुक्रवार चंडीगढ़ में बिक्री की शराब को तस्करी कर लाया जा रहा है। उसे हरियाणा में सप्लाई किया जाएगा। जिस पर तुरंत आबकारी विभाग को सूचित किया गया।

 

मुख्यमंत्री उड़नदस्ता के एसआई सुनील व आबकारी विभाग के इंस्पेक्टर अशोक मलिक की टीम ने ओपी जिंदल ग्लोबल विश्वविद्यालय के पास गांव जगदीशपुर की सीमा में कंटेनर को पकड़ लिया। इस दौरान टीम को आगे खड़ा देखकर चालक कुछ दूरी पर कंटेनर खड़ा कर चाबी लेकर भाग गया। जिस पर टीम ने कंटेनर को कब्जे में लिया तो उसमें अवैध शराब भरी मिली। कंटेनर से 849 पेटी देशी शराब व 100 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पेटी में शराब के पव्वे भरे हुए हैं। 
 

एसआई सुनील कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया है कि शराब चंडीगढ़ में बिक्री की है और उसे तस्करी कर हरियाणा में लाया है। इसी बीच गांव चिडाना निवासी संदीप कुमार टीम के पास पहुंचा। उसने कंटेनर की चाबी देते हुए बताया कि वह बैंयापुर स्थित शराब ठेके से आया है।

 

उसने बताया कि उसे ठेकेदार गांव चिडाना वासी रिंकू ने भेजा है। उसने बताया कि कंटेनर को गांव मुंडलाना निवासी संदीप कुमार चला रहा था। वह टीम को देखकर खेतों के रास्ते भाग निकला था। पुलिस ने उसके सामने कंटेनर की जांच की। कंटेनर के अंदर दवा की बिल्टी और जीएसटी मिली। पुलिस ने मामले में आबकारी इंस्पेक्टर अशोक मलिक के बयान पर आबकारी अधिनियम की धाराओं के साथ ही धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। 

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चंडीगढ़ से नई दिल्ली था दवा पहुंचने का रूट 
पुलिस ने गाड़ी के अंदर से एक बिल्टी बरामद की। बिल्टी दवा की थी। जिस पर ऊं पंचकूला फ्राइट करियर की इसकॉन मार्केटिंग कंपनी चंडीगढ़ से कृष्ण पतनाम कंपनी जनकपुरी, नई दिल्ली के नाम थी। बिल 18 लाख 288 रुपये का मिला है। जिसकी जीएसटी भी कटी हुई है। गाड़ी अमरजीत रोड लाइंस, संजय गांधी नगर दिल्ली के नाम है।

अवैध शराब की तस्करी किए जाने की सूचना मिली थी। जिस पर कार्रवाई करते हुए तुरंत मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की टीम के साथ आबकारी विभाग को भेजा गया।  टीम को देखकर चालक कंटेनर छोड़कर भाग गया। कंटेनर में अवैध शराब भरी मिली है। कंटेनर में दवा की बिल्टी मिली है। जिस पर आबकारी अधिनियम के साथ धोखाधड़ी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। -अजीत सिंह, डीएसपी मुख्यमंत्री उडनदस्ता

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