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जीजा की हत्या में 'दाऊद' दोषी करार, अदालत आज सुनाएगी सजा

Wed, 01 Feb 2017 12:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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गिरफ्तार - फोटो : Demo Pic
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युवक की रंजिशन हत्या करने के मामले में जिला अदालत ने 19 वर्षीय शाहबाज उर्फ दाऊद को दोषी करार दिया है। मौलीजागरां निवासी शाहबाज को जिला अदालत बुधवार को सजा सुनाएगी। उसके खिलाफ मौलीजागरां थाना पुलिस ने हत्या की धारा में केस दर्ज किया था।
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वारदात 4 जून 2016 की है। इंदिरा कॉलोनी निवासी मोहम्मद चांद ने पुलिस को दी शिकायत में कहा था कि वह राजीव कॉलोनी स्थित एक मीट की दुकान पर काम करता है। सुबह करीब 5:30 बजे वह दुकान खोलने गया। इस दौरान उसका सप्लाई वाला गाड़ी लेकर आ गया।

गाड़ी वाले के साथ उसका हेल्पर इरफान भी था। इरफान ने जैसे ही गाड़ी से सामान उतारना शुरू किया तो पीछे से मौलीजागरां निवासी उसका साला शहबाज आया और उस पर चाकू से हमला कर दिया। उसने उसकी छाती पर ताबड़तोड़ वार किए। इस दौरान वह उससे कह रहा था कि उसने उसकी बहन को बहला-फुसलाकर उससे शादी की है। इसके लिए वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा।
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इरफान पर हमला करने के बाद शहबाज मौके पर से भाग गया था। चांद मोहम्मद और अन्य ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस के पहुंचने से पहले ही गाड़ी का ड्राइवर अशोक और चांद मोहम्मद इरफान को सिविल अस्पताल सेक्टर-6 पंचकूला लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। शिकायत के आधार पर मौलीजागरां थाना पुलिस ने शाहबाज के खिलाफ हत्या की धारा में केस दर्ज कर उसे उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। 
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