किशोरी को शादी का झांसा देकर उससे दुराचार के मामले में जिला अदालत ने सेक्टर-42 के अटावा निवासी दिनेश सैनी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 55 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। अदालत ने यह जुर्माना राशि बतौर मुआवजा पीड़िता को देने के भी आदेश किए हैं।
शहर निवासी एक व्यक्ति ने पांच मार्च 2016 को पुलिस को शिकायत दी थी। इसमें उसने कहा था कि उसके चार बच्चों में से सबसे बड़ी बेटी ने उसे बताया कि उससे शादी का झांसा देने के नाम पर दिनेश सैनी ने उससे दुराचार किया था। वह पहले भी कई बार उससे जबरन संबंध बना चुका है।
इसके बाद उन्होंने पुलिस को शिकायत दी। पुलिस ने पीड़ित का मेडिकल कराया तो जांच में रेप की पुष्टि हुई। साथ ही पीड़िता गर्भवती भी पाई गई। इसके बाद पुलिस ने दिनेश को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ दुराचार, धोखाधड़ी और पॉक्सो एक्ट की धाराओं के तहत केस दर्ज किया था।