रोहतक के गांव गरनावठी ऑनर किलिंग मामले में जिला अदालत ने लड़की के मां-बाप और उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साल 2013 के प्रदेश के बहुचर्चित मामले में अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर उन्हें अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अदालत ने तीनों को मंगलवार को दोषी करार दिया था।
आरोपी पक्ष के वकील ने कहा कि अदालत के फैसले को वह पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती देंगे। बुधवार को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरिन्द्र कौर की अदालत ने दोषी पिता नरेंद्र, उसकी पत्नी रिटा और बेटे सनी को आईपीसी की धारा 302 हत्या एवं 120 बी साजिश में शामिल होने के तहत उम्रकैद और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
इसके अलावा कोर्ट ने धारा 201 सबूत खुर्द-बुर्द करना में दोषी मानते हुए तीनों को सात साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। मंगलवार को कोर्ट ने मामले में लड़की के चाचा रविंद्र, चालक महेश और पंच राजेश को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था।