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धोखाधड़ी के आरोपी भाजपा पार्षद सतीश कैंथ ने जिला कोर्ट में किया सरेंडर

Tue, 07 Jun 2016 01:31 PM IST
अमरीश शर्मा/अमर उजाला, चंडीगढ़।
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satish kainth
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हल्लोमाजरा में विधवा का प्लाट हड़पने के मामले में नामजद भाजपा पार्षद सतीश कैंथ ने आज सेक्टर 43 स्थित जिला कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उनके अलावा उनके पिता सोहन लाल और पत्नी जसवंत कौर के खिलाफ सेक्टर 31 पुलिस थाने में मार्च महीने में धोखाधड़ी का केस दर्ज हुआ था। 
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गौरतलब है कि इससे पहले जिला कोर्ट और हाइकोर्ट से उनकी जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। पुलिस ने कैंथ की गिरफ्तारी के लिए उनके रिश्तेदारों व अन्य जगहों पर छापेमारी की थी, लेकिन उसको सफलता हासिल नहीं हो सकी। 

पुलिस ने सादी वर्दी में हल्लोमाजरा में पुलिस कर्मी तैनात कर दिए थे। कैंथ का फोन भी बंद आ रहा था। गौरतलब है कि 16 मई को सतीश कैंथ, उनकी पत्नी जसवंत कौर, पिता सोहन लाल की हल्लोमाजरा में विधवा का प्लाट हड़पने के मामले में जिला अदालत में दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि आरोपियों पर गंभीर प्रवृत्ति के अपराध का आरोप है। 
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यह है मामला
सतीश कैंथ पर हल्लोमाजरा में बिमला देवी के पांच मरले के प्लॉट पर कब्जा करने का आरोप है। बिमला देवी व उनका परिवार फरीदाबाद में रहता है। बिमला देवी का बेटा अरुण गुप्ता बीच बीच में प्लॉट देखने के लिए आता रहता था। 
जब वह काफी लंबे समय के बाद आया तो उसके प्लॉट पर पूरा मकान बना था। सतीश कैंथ ने उस मकान पर दो मंजिला मकान बना लिया था। पीड़ित ने आरोप लगाया कि कैंथ ने धोखे से प्लॉट पर कब्जा कर मकान बना लिया। 
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