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बिग बाजार में मिला धोखा, एक्सपायरी डेट की चीज दे दी, दोषी करार

Fri, 22 Jul 2016 11:12 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो, चंडीगढ़
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उपभोक्ता आयोग - फोटो : DEMO Pics
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एक्सपायर्ड सामान बेचने पर उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने बिग बाजार को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को सामान की कीमत 235 रुपये लौटाए।
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सेवा में कोताही के लिए पांच हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। आदेश की प्रति मिलने के 30 दिनों के अंदर निर्देश का पालन करना होगा। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 चंडीगढ़ ने दिया है।

शिकायतकर्ता दीपक कुमार निवासी न्यू इंदिरा कॉलोनी मनीमाजरा ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ स्थित बिग बाजार (ए डिवीजन ऑफ फ्यूचर रिटेल लिमिटेड), कोलकाता स्थित ब्रिटानिया डेयरी प्राइवेट लिमिटेड और बारामती जिला पुणे स्थित श्रेंबर डायनामिक्स डेयरिज लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
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शिकायतकर्ता ने फोरम में दी शिकायत में कहा कि 2 अगस्त 2015 को उन्होंने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 स्थित बिग बाजार से घरेलू सामान खरीदा था। इसमें ब्रिटानिया चीज ब्लॉक भी खरीदा। उन्होंने 580 रुपये का भुगतान किया था। घर जाकर जब चीज का लेबल चेक किया तो वह हैरान रह गए। इसकी पैकेजिंग की तारीख 11/14 थी।

उक्त प्रोडक्ट में लिखा था कि इसका प्रोडक्ट का प्रयोग 31 जुलाई, 2015 तक किया जा सकता है। बिग बाजार ने उन्हें 2 अगस्त, 2015 को बेचा, जो एक्सपायर्ड हो चुका था। शिकायतकर्ता ने बिग बाजार जाकर चीज वापस लेने और राशि लौटाने की मांग की, लेकिन बिग बाजार ने इंकार कर दिया।

बिग बाजार ने उपभोक्ता फोरम में पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। शिकायतकर्ता ने ब्रिटानिया चीज ब्लॉक उनके यहां से नहीं खरीदी है। यह हमारे ऊपर जिम्मेदारी थोपने का प्रयास है। ब्रिटानिया डेयरी प्राइवेट लिमिटेड और श्रेंबर डायनामिक्स डेयरिज लिमिटेड ने फोरम में पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।  
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