शादी समारोह में गोली लगने से डांसर की मौत
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बठिंडा के मौड़ मंडी में शादी समारोह में चली गोली से डांसर की हत्या के बहुचर्चित मामले में आरोपी के खिलाफ हत्या की धारा- 302 सहित 148 ,149 और आर्म्स एक्ट की धारा-25 हटाने पर हाईकोर्ट ने हैरानी जताते हुए बठिंडा के एसएसपी को तलब कर लिया है। कोर्ट को बताया गया था कि धारा- 302 सहित 148 ,149 और आर्म्स एक्ट की धारा-25 हटा कर अब केवल धारा- 304 और आर्म्स एक्ट की धारा-27 और 30 ही दर्ज हैं।
मामले में हत्या के आरोपी ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी जो सुनवाई के लिए जस्टिस अनुपिन्दर सिंह ग्रेवाल के पास पहुंची थी। जब कोर्ट को बताया गया कि आरोपी से हत्या की धारा- 302 सहित 148 ,149 और आर्म्स एक्ट की धारा-25 हटा दी गई है, तो कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए बठिंडा के एसएसपी को तलब कर इस बारे में जवाब देने के आदेश दिए।
हाईकोर्ट ने कहा कि यह बेहद ही गंभीर मामला है जब आरोपी द्वारा चलाई गई गोली से ही डांसर की हत्या हुई थी तो किस आधार पर उसके खिलाफ आईपीसी की धारा- 304 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। यह साफ़ तौर पर हत्या का मामला है जिसमे आईपीसी की धारा- 302 और 304 दोनों के तहत ही दर्ज मामले के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
बता दें कि गत वर्ष दिसंबर में मौड़ मंडी में हुई डांसर की हत्या के मामले में पहले आरोपी लुक्की कुमार उफ़ॱर बिल्ला के खिलाफ आईपीसी की धारा- 302 और 304 में केस दर्ज किया गया था। इस मामले में आरोपी ने हाई कोर्ट में नियमित जमानत की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। सुनवाई के दौरान बठिंडा के एसएसपी (इन्वेस्टिगेशन) की रिपोर्ट में बताया गया कि, इस मामले में आरोपी के खिलाफ अब सिर्फ आईपीसी की धारा-304 ही दर्ज है पहले दर्ज धारा-302 को हटा लिया गया है।