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शुभम अस्पताल के मालिक की जमानत खारिज

Sun, 08 Jun 2014 08:22 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, पंचकूला
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जाली कागजों पर कारपोरेशन बैंक से एक करोड़ लोन लेने के मामले में सीबीआई जज विमल कुमार की अदालत ने शनिवार को पंचकूला के शुभम अस्पताल के मालिक संदीप शर्मा की जमानत अर्जी खारिज कर दी।
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वहीं संदीप शर्मा को अदालत पीएनबी बैंक से जाली डिग्री पर लोन लेने के मामले में बरी भी कर चुकी है। संदीप शर्मा के खिलाफ 2008 में पंचकूला पुलिस ने जाली डिग्री पर करोड़ों रुपये का लोन लेने का मामला दर्ज किया था।

जांच में आया था कि संदीप शर्मा ने जाली कागजों पर कारपोरेशन बैंक से 1 करोड़ का लोन लिया था। सीबीआई ने मामले में पीएनबी के कर्मचारी समेत अन्य पर मामला दर्ज किया था, लेकिन सबूतों के अभाव के चलते अदालत ने पीएनबी कर्मचारी समेत सभी को बरी कर दिया था।
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संदीप शर्मा पर आरोप था कि उसने पीएनबी से 2 करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक से 1 करोड़, बैंक ऑफ इंडिया से 1 करोड़, कारपोरेशन बैंक से 1 करोड़ और एक अन्य बैंक से 40 लाख का लोन लिया था।
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