हिमाचल के पूर्व डीजीपी के बेटे और अपनी मंगेतर से रेप के आरोपी की जिला अदालत ने नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी। जिला अदालत में इस मामले की सुनवाई हुई। आरोपी ने पिछले महीने ही सरेंडर किया था।
हिमाचल के पूर्व डीजीपी गुरप्रीत गिल के बेटे अर्जुन गिल पर पंजाब पुलिस के सीनियर आईजी की बेटी और अपनी मंगेतर को नशा देकर उससे रेप का आरोप है। मामला पिछले साल अक्तूबर में सामने आया था। इस मामले में सेक्टर-34 थाना पुलिस ने रेप का प्रयास, शारीरिक छेड़छाड़ और दहेज उत्पीड़न की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
इसके बाद अर्जुन गिल ने जिला अदालत में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दी। वहां से याचिका खारिज हो गई। इसके बाद पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट से भी याचिका दायर की गई, लेकिन उसे राहत नहीं मिली। इसके बाद अर्जुन गिल को सरेंडर करना पड़ा।
मंगलवार को एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंशु शुक्ला की अदालत में मामले की सुनवाई हुई। बचाव पक्ष की ओर से जमानत की अपील की गई। अदालत ने उसे खारिज कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।