एनडीपीएस के एक केस में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने मलोया निवासी सुनील कुमार और सेक्टर-41 निवासी संजय उर्फ सोनू को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। दोनों से पुलिस ने 53 किलो भुक्की बरामद की थी।
अदालत ने दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर 1-1 साल अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दोनों के खिलाफ सेक्टर-36 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था।
21 जुलाई 2011 को पुलिस ने सेक्टर-52 में पावर पंप हाउस के पास नाका लगाया था। इस दौरान पुलिस वाहनों की चेकिंग कर रही थी। दोपहर करीब 2 बजे एक इंडिका वहां आई। इसमें दो युवक सवार थे। पुलिस ने चेकिंग की तो उसमें पिछली सीट के नीचे से एक सफेद रंग का बैग बरामद हुआ।
इसमें भुक्की रखी हुई थी। इसके बाद कार की पूरी तलाशी ली गई तो डिग्गी से 2 और बैग बरामद हुए। इनमें भी भुक्की रखी हुई थी। तीनों बैगों से कुल 53 किलो भुक्की बरामद हुई थी। इसके बाद पुलिस ने सुनील कुमार और संजय के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट 15 के तहत केस दर्ज किया था।