चंडीगढ़ में नाबालिग लड़की को धोखे से घर बुलाकर उससे दुष्कर्म के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने सेक्टर-25 निवासी आशीष को दोषी करार दिया है। अदालत उसे 7 जनवरी को सजा सुनाएगी।
जब नाबालिग से वारदात हुई उस समय वह शहर के एक गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा नौवीं की छात्रा थी। सेक्टर-11 थाना पुलिस ने दोषी युवक के खिलाफ 4 अगस्त 2014 को केस दर्ज किया था।
3 अगस्त 2014 को दोपहर में पीड़िता घर में थी। इसी बीच पड़ोस में रहने वाली एक अन्य लड़की उसे किसी काम से बुलाकर ले गई। इसके बाद उस लड़की के पड़ोस में रहने वाला आशीष पीड़िता का हाथ खींचकर उसे धोखे से किसी काम के बहाने अपने घर ले गया।
वहां उसने पीड़िता का मुंह बंद कर उससे दुष्कर्म किया। घटना के बाद दोषी की नानी वहां आ गई थी। पीड़िता ने अपने परिवार को घटना की जानकारी दी।
इसके बाद परिजनों ने संबंधित थाने में शिकायत दर्ज करवाई। वारदात के अगले दिन 4 अगस्त को पुलिस ने आशीष को गिरफ्तार कर लिया था। मेडिकल में नाबालिग से रेप की पुष्टि हुई थी।