जिला अदालत ने मंगलवार को बलात्कार के मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। कोर्ट ने आरोपी को बलात्कार का दोषी पाते हुए दस साल की सजा सुनाई है।
उस पर 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 7 फरवरी 2011 को पीड़ित लड़की ने पुलिस को बलात्कार संबंधी शिकायत दी थी। युवती ने पुलिस को बताया था कि गुरिंदरपाल सिंह जिम्मी के साथ उसकी दोस्ती अंबाला में हुई थी।
इसके बाद उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। इस दौरान जिम्मी ने उसके साथ शादी करने का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। इसी बीच वह गर्भवती हो गई थी। जब उसने जिम्मी को शादी करने के लिए कहा, तो उसने मना कर दिया। इसी बीच उसने उससे संबंधी पूरी तरह तोड़ लिए।
साथ ही उसे जाने से मारने की धमकियां देना शुरू कर दीं। इसी बीच लड़की का भाई अगवा हो गया था। इसके बाद उसकी लाश मिली थी। लड़की के बयानों पर पुलिस ने गुरिंदरपाल जिम्मी के खिलाफ रेप का मामला दर्ज किया था। बाद में आरोपी को काबू कर लिया गया था।