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क्रेस्ट घोटाला: आरोपी अबरोल के इलाज का आदेश, 9 को जेल अधीक्षक देंगे रिपोर्ट

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चंडीगढ़। 83 करोड़ रुपये के क्रेस्ट घोटाले में बुड़ैल जेल में बंद प्रोजेक्ट डायरेक्टर सुखविंदर सिंह अबरोल के इलाज को लेकर अदालत ने जेल प्रशासन को निर्देश दिए हैं। आरोपी ने बेहतर स्वास्थ्य जांच और इलाज की मांग को लेकर अदालत में अर्जी दायर की थी।
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अर्जी पर सुनवाई के बाद अदालत ने सीबीआई से अलग से जवाब मांगना जरूरी नहीं समझा। अदालत ने मॉडल जेल, बुड़ैल के अधीक्षक को निर्देश दिया कि जेल मैनुअल के नियमों के तहत अबरोल का समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए। जरूरत महसूस होने पर उन्हें किसी सरकारी अस्पताल में भी रेफर किया जाए।
अदालत ने जेल प्रशासन को आरोपी की मौजूदा स्वास्थ्य स्थिति और इलाज के लिए उठाए गए कदमों की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का आदेश दिया है। बुड़ैल जेल अधीक्षक को यह रिपोर्ट 9 सितंबर 2026 को अदालत में पेश करनी होगी। अदालत अगली सुनवाई के दौरान रिपोर्ट का अवलोकन करेगी। इसके आधार पर आरोपी के स्वास्थ्य और इलाज की स्थिति को लेकर आगे आवश्यक आदेश दिए जा सकते हैं।
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