स्टार क्रिकेटर मनप्रीत सिंह गरेवाल (गोनी) के खिलाफ दायर सिविल केस में जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। गोनी को अपनी पत्नी और बच्चे को हर माह तीन लाख रुपये खर्चा देना होगा।
अदालत में उनकी पत्नी मनप्रीत ने खर्चे (मेंटीनेस) का केस दायर किया था। यह फैसला ज्यूडिशियल मेजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सुरभि पराशर ने सुनाया है। यह साल का अपनी तरह का पहला बड़ा मामला है।
मोहाली के फेज-5 निवासी मनप्रीत कौर (33) ने याचिक में कहा था कि 2005 में मनप्रीत सिंह गोनी से उनकी शादी हुई थी। तब गोनी का संघर्ष का दौर चल रहा था। उसे सिर्फ तीन हजार रुपये स्टाइपेंड के रूप में मिलते थे। तब वह ही सारा खर्च उठाती थी। 2009 में उनके यहां बेटा पैदा हुआ। इससे एक साल पहले 2008 में उसकी इंडियन प्रीमियर लीग में चेन्नई सुपरकिंग टीम में सलेक्शन हुई थी।