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रिश्वत मामले में अरोपी डीएसपी को 15 लाख की गांरटी पर दुबई जाने की मंजूरी

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एक लाख रुपये की रिश्वत लेने के मामले में जिला अदालत ने मंगलवार को आरोपी डीएसपी राका गेरा को 15 लाख की बैंक गारंटी पर दुबई जाने की याचिका को मंजूरी दे दी। कोर्ट ने कहा कि यदि आरोपी 2 जनवरी तक वापस नहीं आती, तो बिना किसी नोटिस के उसकी राशि को जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही कोर्ट ने आरोपी की रिश्तेदार के एफिडेविट के साथ दुबई का पता देने को कहा है।
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बीते 30 नवंबर को आरोपी डीएसपी ने याचिका दायर कर 24 दिसंबर से 2 जनवरी तक दुबई अपनी बड़ी बहन की बेटी से मिलने जाने की परमिशन मांगी थी, जोकि दुबई की परमानेंट रेजिडेंट हैं। याचिका में उल्लेख किया गया था कि वह अपनी दो बड़ी बहनों के साथ दुबई जाना चाहती हैं। वह बिना अदालत की अनुमति के देश नहीं छोड़ेंगी। इससे पहले भी 2016 में वह अदालत की अनुमति लेकर सिंगापुर गईं थीं। याचिका में कहा कि वह कोर्ट द्वारा दी अनुमति का दुरुपयोग नहीं करेंगी। 21 दिसंबर को मामले की अगली सुनवाई होगी।
यह है पूरा मामला
25 जुलाई, 2011 को मोहाली स्थित मुल्लांपुर के बिल्डर केके मल्होत्रा ने सीबीआई को शिकायत दी थी कि मोहाली में तैनात डीएसपी राका गेरा उसे झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रहीं हैं। इसके एवज में वह उससे दो लाख रुपये की मांग कर रहीं हैं। शिकायत के बाद सीबीआई ने राका गेरा की सेक्टर-15 स्थित कोठी पर ट्रैप लगाया। मुल्लांपुर के बिल्डर केके मल्होत्रा एक लाख रुपये लेकर डीएसपी की कोठी पर गए और रिश्वत के एक लाख रुपये देते ही सीबीआई ने डीएसपी को रंगे हाथ दबोच लिया था।
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सीबीआई ने डीएसपी के घर से 1 करोड़ रुपये कैश, 75 लाख की प्रॉपर्टी और अन्य महत्वपूर्ण कागजात बरामद किए थे। बाद में सीबीआई ने मामले में राका गेरा के रीडर मनमोहन सिंह को भी गिरफ्तार किया था।
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