गेस्ट टीचरों को नौकरी से निकाले जाने के हरियाणा सरकार के फैसले के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के सचिव से जवाब तलब किया है।
हाईकोर्ट ने आयोग के सचिव से पूछा है कि आखिर नियमित शिक्षकों की भर्ती कब तक की जाएगी। इसके साथ ही सरकार से पूछा है कि सरप्लस 4072 गेस्ट टीचरों को कब हटाया जाएगा।
सरकार के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। फिलहाल गेस्ट टीचरों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने 30 अप्रैल तक उन्हें न हटाने को कहा है। इन शिक्षकों की याचिकाओं पर शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव टीसी गुप्ता की ओर से हाईकोर्ट में शपथ पत्र दाखिल किया गया।
शपथ पत्र के माध्यम से कहा गया कि आयोग को नियमित भर्ती करने के लिए पदों की संख्या की जानकारी दे दी गई है। साथ ही टीजीटी और पीजीटी शिक्षक भर्ती करने की सिफारिश की जा चुकी है।