जिला प्रशासन ने कोरोना महामारी के चलते बंद पड़े मोहाली को पूरी तरह से खोलने की दिशा में बड़ी कार्रवाई की है। इससे प्रत्येक वर्ग को फायदा होगा। एक तरफ जहां अब शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में दुकानें सुबह सात से शाम सात बजे तक ऑड-ईवन फार्मूला के बिना खुल पाएंगी। वहीं, सरकारी और निजी ऑफिस भी अपनी जरूरत के मुताबिक स्टाफ को बुला पाएंगे।
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कंस्ट्रक्शन, ई-कॉमर्स कंपनियों को पहले ही काम करने मंजूरी दी जा चुकी है। हालांकि उन्हें सामाजिक दूरी समेत अन्य गाइड लाइन का पालन करना होगा। इसके अलावा अंतर्राज्यीय आवाजाही भी हो पाएगी। इसके लिए कोई परमिशन नहीं लेनी होगी। जबकि कोवा एप द्वारा मौके पर ई-पास हासिल किया जा सकेगा। जिले में कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा।
कंटेनमेंट जोन में केवल जरूरी चीजों की ही सप्लाई होगी। यह आदेश डीसी गिरीश दियालन ने जारी किए हैं। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई होगी जिसमें केस दर्ज करने से लेकर जुर्माने तक का प्रावधान है। दूसरी तरफ व्यापार मंडल के प्रधान विनीत वर्मा ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि अब दुकानदार भी अपना काम कर सकेंगे जिससे मार्केट में जान आएगी। वहीं, उन्होंने कहा कि व्यापारियों को प्रॉपर्टी टैक्स व बिजली बिलों से राहत दिलाने के लिए उनकी तरफ से शुरू किया गया संघर्ष जारी रहेगा।
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इन चीजों का रखना होगा ध्यान
1. नाइट कर्फ्यू रात नौ से सुबह पांच बजे तक रहेगा।
2. 65 साल के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह।
3. सभी सिनेमा हॉल, जिम्नेजियम, स्वीमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, अंसेबली हॉल बंद रहेंगे।
4. सभी सामाजिक, राजनीतिक, स्पोर्ट्स, मनोरंजन, साहित्यक, धार्मिक समारोह और ज्यादा लोग जमा नहीं होंगे।
5. सार्वजनिक स्थान पर थूकने की पाबंदी।
6. सार्वजनिक स्थल पर शराब, पान, गुटखा और तंबाकू का सेवन करने की मनाई। हालांकि बिक्री पर कोई रोक नहीं है।
शादी में 50 व संस्कार में 20 लोग ही होंगे शामिल
मोहाली में अब शादी समारोह में 50 के करीब ही लोग शामिल हो पाएंगे। हालांकि कोरोना के चलते पहले केवल 20 लोगों के ही शामिल होने की मंजूरी थी। इसी तरह अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो पाएंगे।
जानकारी के मुताबिक धार्मिक स्थान, होटल, हॉस्पिटेलिटी इंडस्ट्री व शॉपिंग मॉल्स सात जून तक बंद रहेंगे। इसके बाद राज्य सरकार द्वारा जारी की जाने वाली गाइड लाइन के मुताबिक इन्हें खोलने की दिशा में फैसला लिया जाएगा।
अभी होम डिलीवरी की रहेगी अनुमति
जिले में अब रेस्टोरेंट्स व ढाबे से लोगों को होम डिलीवरी की सुविधा मिलेगी या खुद आकर वहां से सामान ले जा सकते हैं। लेकिन वह अपने यहां बिठाकर लोगों को सर्विस नहीं देंगे। होम डिलीवरी रात नौ बजे तक हो पाएगी। इसके बाद नियम तोड़ने पर कार्रवाई होगी। यह आदेश सात जून तक लागू रहेगा।
ऐसे होगा इंटर स्टेट मूवेंट
इंटर स्टेट मूवमेंट जैसे कि लोग डोमेस्टिक फ्लाइट्स, ट्रेन, बस या कार से आएंगे उन्हें सेहत विभाग की तरफ से जारी गाइड लाइन का पालन करना होगा। यात्रियों को अपने मोबाइल में कोवा एप डाउनलोड करनी होगी। रेलवे स्टेशन व एयरपोर्ट से निकलते समय वहीं से ई-पास के लिए आवेदन सकेंगे।
इसी तरह राज्य सरकार की तरफ से जारी इंटर स्टेट व राज्य के अंदर चलने वाली बसों की मंजूरी दी गई है। इसी तरह राज्य के बाहर सफर में टैक्सी, कैब, स्टेज कैरियर, ऑटो व कार वालों को कोवा एप डाउनलोड कर अपने बारे में सारी जानकारी देनी होगी जबकि राज्य के अंदर इस तरह का कोई नियम नहीं होगा।
वाहनों में ऐसे होगा सफर
जिले में अब ऑटो रिक्शा, साइकिल और रिक्शा ट्रांसपोर्ट विभाग की गाइड लाइन के मुताबिक चलेंगे। दो पहिया वाहनों पर दो सवारियां एसओपी गाइड लाइन के बाद बिठा पाएंगे। जबकि चार पहिया वाहन में केवल तीन लोगों की अनुमति रहेगी। वहीं, ऑफिस में काम करने वाले लोगों को अपने मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाउलोड करना होगा।