पंजाब को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने उन एनआरआई और विदेशी यात्रियों के लिए स्व-घोषणा (सेल्फ डिक्लेरेशन) फार्म जारी किया है। 30 जनवरी, 2020 के बाद एनआरआई पंजाब में दाखिल हुए हैं, लेकिन उन्होंने अभी तक डिप्टी कमिश्नर, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस कार्यालयों को अपनी जानकारी देने के लिए संपर्क नहीं किया है।
प्रवक्ता ने बताया कि 30 जनवरी, 2020 के बाद पंजाब में दाखिल हुए अनेक प्रवासी भारतीयों ने अपने जिले में संबंधित अथॉरिटी को जानकारी दे दी है। जिन प्रवासी भारतीयों /विदेशी यात्रियों की अभी तक डिप्टी कमिश्नर, सिविल सर्जन, स्वास्थ्य विभाग या पुलिस कार्यालयों द्वारा तस्दीक नहीं हुई, उनके लिए यह स्व-घोषणा फार्म जारी किया गया है।
उन्होंने कहा कि ऐसे प्रवासी भारतीय और विदेशी यात्री यह स्व-घोषणा फार्म ‘डायल -112 ’ नेशनल इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम (ईआरएसएस) में तुरंत जमा करवा दें। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे प्रवासी भारतीय / विदेशी यात्री अपने विवरण ‘डायल -112 एप’ पर भेज सकते हैं।
उन्होंने कहा कि इस तरह के विवरण व्हाट्सअप नंबर 97799 -20404 पर भी भेजे जा सकते हैं। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया कि 112 नंबर तभी डायल किया जाए, जब कोई बताए गए प्लेटफार्मों पर जानकारी भेजने से असमर्थ रहता है।