चंडीगढ़। जिला अदालत ने पॉक्सो अधिनियम से जुड़े मामले में रामदरबार निवासी रंजीत को दोषी करार देते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया। मामला सितंबर 2025 में सेक्टर-31 थाना क्षेत्र में सामने आया था। पुलिस के अनुसार, 5 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना के बाद परिवार की शिकायत पर आरोपी रंजीत के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस और अभियोजन पक्ष ने अदालत में साक्ष्य और गवाह पेश किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद अदालत ने रंजीत को दोषी पाया। इसके बाद अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया।