चंडीगढ़। जिला अदालत ने सात वर्ष पुराने नशा तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल के कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोषी सेक्टर-45 निवासी निशांत पर इस संबंध में वर्ष 2018 में मामला दर्ज किया गया था। उसे सेक्टर-45/46 लाइट प्वाइंट के पास पुलिस ने नशे के इंजेक्शनों के साथ पकड़ा था।
सेक्टर-34 थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 22 के तहत मामला दर्ज कर अदालत में चालान पेश किया था। अदालत ने सभी तथ्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और एक लाख रुपये जुर्माने का आदेश सुनाया।