फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

स्कूल बस के फर्स्ट एड बॉक्स में गर्भ निरोधक, जुर्माना

Fri, 12 Feb 2016 08:48 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
विज्ञापन
विज्ञापन
बाल अधिकार सुरक्षा आयोग ने स्कूल बस के फर्स्ट एड बॉक्स में गर्भ निरोधक पाए जाने पर स्कूल पर 10 हजार का जुर्माना किया है। स्कूल से जुर्माना स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी वसूलेगी।
विज्ञापन


जानकारी के मुताबिक एक स्कूल बस के फर्स्ट एड बॉक्स में 10 फरवरी को गर्भनिरोधक पाए गए थे। हालांकि आयोग ने पहले ही सभी स्कूल बसों के संचालकों को निर्देश दिया था कि अगर फर्स्ट एड बॉक्स में गर्भ निरोधक पाया गया तो दस हजार का जुर्माना लगाया जाएगा।

आयोग की चेयरपर्सन देवी सिरोही ने बताया कि करीब ढाई माह में पांच स्कूल बसों के फर्स्ट एड बॉक्स में गर्भ निरोधक मिले हैं। वहीं आयोग ने अमृतसर कीछह बसों पर बैन लगा दिया है। क्योंकि इन स्कूल बसों को चंडीगढ़ में चलाने का परमिट नहीं था।
विज्ञापन


एसटीए से परमिट लेने के बाद ही ये स्कूल बसें चंडीगढ़ में चल पाएंगी। इसके अलावा बाल अधिकार सुरक्षा आयोग की टीम ने वीरवार को स्कूल बसों में सेफ ट्रांसपोर्ट पॉलिसी के तहत सुरक्षा मानकों की जांच की। जांच के दौरान टीम को रोजाना की तरह सभी बसों में नार्मल वायलेंस मिली।

कई स्कूलों बसों में ड्राइवर के लाइसेंस नहीं थे। इसके बाद आयोग ने स्कूलों को निर्देश दिया है कि इन ड्राइवरों को स्कूल से हटाया जाए। वहीं कुछ स्कूल बसों की महिला अटेंडेंट पढ़ी-लिखी नहीं थी।
विज्ञापन

और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें