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मोबाइल रिपेयर के लिए बीमा क्लेम नहीं दिया, कंपनी दोषी करार

Sat, 19 Mar 2016 09:28 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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कोर्ट - फोटो : demo photo
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मोबाइल की रिपेयर के लिए बीमा क्लेम अदा न करने पर उपभोक्ता फोरम ने सिस्का गजट सिक्योर को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने सिस्का गजट को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को मोबाइल रिपेयर की कीमत 12 हजार पांच सौ रुपये अदा करने के साथ ही पांच हजार रुपये मुआवजा और साढ़े पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के अध्यक्ष राजन देवान ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता पुनीत गोहरी निवासी सेक्टर-8 बी चंडीगढ़ ने सेक्टर-22 बी स्थित नेशनल वाच हाउस और पुणे महाराष्ट्र सिस्का गजट सेक्योर केयरऑफ लीहन रिटेल प्राइवेट के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।

पुनीत गोहरी ने शिकायत में बताया कि उन्होंने 15 मई 2015 को 55 हजार पांच सौ रुपये में सैमसंग एस-6 एज फोन खरीदा। उन्होंने सिस्का गजट सेक्योर से दो हजार रुपये अतिरिक्त अदा बीमा कराया। बीमा की अवधि एक वर्ष की थी।
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उन्होंने कहा कि 15 नवंबर 2015 को उनकी पत्नी सीढ़ियों से स्लिप हो गई इसके कारण फोन नीचे गिर गया और मोबाइल फोन की स्क्रीन टूट गई। उन्होंने इस संबंध में नेशनल वाच हाउस से संपर्क किया और जहां उससे रिपेयर के लिए 12 हजार पांच सौ रुपये इसके रिपेयर की मांग की।

लेकिन नेशनल वाच हाउस ने उन्हें कहा कि जिस कंपनी से आपका मोबाइल का बीमा है उसे क्लेम डालें। शिकायतकर्ता ने 17 नवंबर 2015 को ऑन लाइन क्लेम फाइल किया लेकिन उनका क्लेम रद्द कर दिया गया। दूसरे पक्ष की ओर से अपना पक्ष न रखने पर उपभोक्ता फोरम ने एकतरफा करार दिया है।
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