चंडीगढ़। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1 चंडीगढ़ ने सेक्टर-17-ई स्थित बेसिक क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड को जूते के पैसे के साथ मुआवजा और मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। जिला आयोग ने कहा कि है जूते की कीमत 3999 रुपये लौटाने के साथ एक हजार रुपये मुआवजा और एक हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करना होगा। वापस दी जाने वाली राशि पर नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज भी अदा करना होगा।
शिकायतकर्ता सुभाष राणा निवासी सेक्टर-47-सी ने सेक्टर-17 ई स्थित बेसिक क्लॉथिंग प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-1 चंडीगढ़ में शिकायत दी थी। राणा ने शिकायत में कहा कि उन्होंने बेसिक क्लॉथिंग से 1 जून 2019 को रिबॉक के दो जोड़ी जूते अपने लिए 3599 और बेटे के लिए 2800 रुपये में खरीदा। इसकी कुल कीमत 6399 रुपये क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अदा किया। जब उन्होंने जूते पहने तो आरामदायक नहीं लगे। इसके बाद वह जूते बदलने के लिए दुुकान में गए। वहां पर सेम जूते नहीं मिले, लेकिन दूसरे पक्ष ने जूते बदल दिए। इसके लिए उन्होंने 400 रुपये और दिये। लेकिन वह जूते भी पहने तो ठीक नहीं लगे। इसकी शिकायत जब की गई तो जूते वापस लेकर 15 दिन में रिबॉक कंपनी से बदलवाने का आश्वासन दिया। लेकिन नहीं बदला गया। इसके बाद शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत की।