जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम एक ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड को ली गई राशि पर सेविंग बैंक रेट पर ब्याज देने के साथ ही सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने का निर्देश दिया है। यह निर्देश उपभोक्ता फोरम एक के अध्यक्ष पीएल आहुजा सदस्य रजिंदर सिंह गिल और सुरजीत कौर ने सुनाया।
शिकायतकर्ता सुरेखा शर्मा निवासी सेक्टर-23 ने चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। सुरेखा ने कहा था कि उन्होंने वन बेडरूम फ्लैट के लिए आवेदन किया था।
चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड ने सेल्फ फाइनेंसिंग हाउसिंग स्कील 2008 के नाम से स्कीम लांच की थी। उन्होंने इसके लिए 70 हजार रुपये लोन लेकर जमा कराए। फ्लट के लिए चार नवंबर 2010 को ड्रा निकाला गया।
इस ड्रा में उनका नाम नहीं आया। हाउसिंग बोर्ड ने पांच वर्ष के बाद उनके पैसे लौटाए, लेकिन बिना ब्याज के। इस पर उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में अपील की।