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फ्लैट का पजेशन नहीं दिया, बिल्डर भरेगा मुआवजा और खर्चा

Mon, 07 Mar 2016 09:54 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
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कंज्यूमर फोरम - फोटो : फाइल फोटो
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समय पर फ्लैट का पजेशन न देने पर उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर को सेवा में कोताही का दोषी करार देते हुए मुआवजा भरने का निर्देश दिया। उपभोक्ता फोरम ने बिल्डर को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 16 लाख नौ हजार छह सौ रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज के साथ वापस करे। साथ ही सेवा में कोताही के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम दो की सदस्य प्रीति मलहोत्रा ने सुनवाई के बाद दिया है। शिकायतकर्ता अनिल सुरियाल निवासी दहरा रोड पंचकूला, तहसील पालमपुर जिला कांगड़ा ने सेक्टर-9 डी चंडीगढ़ स्थित मेसर्स इमर्जिंग इंडिया हाउसिंग कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।

शिकायतकर्ता अनिल सुरियाल ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि इमर्जिंग इंडिया हाउसिंग कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के खरड़- लांडरा रोड सिथत प्रोजेक्ट में फ्लैट के लिए आवेदन किया था। उन्हें सुपर एरिया 1605 वर्गफीट का फ्लैट अलॉट किया गया। उसकी कुल कीमत 42 लाख 29 हजार एक सौ रुपये थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने 16 लाख नौ हजार छह सौ रुपये अदा किए।
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दूसरे पक्ष ने कहा था कि 28 महीनों के अंदर फ्लैट का पजेशन दिया जाएगा। लेकिन जब शिकायतकर्ता जुलाई 2013 में साइट पर विजिट किए तो वहां देखा कि कोई भी डेवलपमेंट के काम नहीं चल रहे थे। आठ जनवरी 2015 को फाउंडेशन लेवल तक ही काम हुआ था। इस पर शिकायतकर्ता ने अपनी राशि वापस मांगी जिसे नहीं दिया गया।

उधर, इमर्जिंग इंडिया हाउसिंग कार्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अपना पक्ष रखते हुए उपभोक्ता फोरम को बताया कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है। शिकायतकर्ता ने पेमेंट शेडयूल का पालन नहीं किया। उन्होंने पेजशन देने से कभी मना नहीं किया।
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