वाहन की अधिक कीमत लेने पर उपभोक्ता फोरम ने सीएमपीएल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। फोरम ने सीएमपीएल मोटर्स को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता से लिए गए 24, 969 रुपये वापस करे।
साथ ही सेवा में कोताही के लिए 25 हजार रुपये मुआवजा और सात हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-1 की सदस्य प्रीति मल्होत्रा ने सुनवाई के बाद दिया है।
शिकायतकर्ता संदीप निवासी स्माल फ्लैट हाउसिंग बोर्ड कांप्लेक्स धनास ने इंडस्ट्रियल एरिया फेज-1 चंडीगढ़ के सीएमपीएल मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने सीएमपीएल मोटर्स से टाटा एस एचटी हाई डेक वाहन खरीदा। उन्होंने उपभोक्ता फोरम को बताया कि 13 फरवरी 2015 को सीएमपीएल मोटर्स ने 4 लाख 4 हजार 672 रुपये का कोटेशन दिया।
13 फरवरी को शिकायतकर्ता ने दो हजार रुपये की एडवांस पेमेंट की। 20 फरवरी 2015 को 70 हजार रुपये डाउन पेमेंट के रूप में अदा किए। दो लाख 34 हजार 672 रुपये टाटा मोटर्स से फाइनेंस कराए।
सीएमपीएल मोटर्स से 70 हजार रुपये की कोई रसीद नहीं दी। शिकायतकर्ता ने फोरम को बताया कि चार लाख चार हजार 672 रुपये की जगह तीन लाख 79 हजार 703 रुपये का ही रसीद दी गई।