निम्न स्तर के एसी और स्टेबलाइजर के कारण घर में आग लगने और पूरा सामान जलने पर उपभोक्ता फोरम ने कंपनी को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, डीके विजन प्राइवेट लिमिटेड और ‘वी’ गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड को निर्देश दिया है कि वह संयुक्त रूप से शिकायतकर्ता को 15 लाख रुपये अदा करे।
साथ ही सेवा में कोताही के लिए 50 हजार रुपये मुआवजा और 10 हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करे। यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 के सदस्य जसविंदर सिंह सिद्धू ने दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दिया है।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद जो रिपोर्ट सौंपी, उसमें निम्न स्तर के एसी और स्टेबलाइजर या उसमें खराबी को आग लगने का कारण बताया। शिकायतकर्ता प्रकाश कौर अहलुवालिया निवासी डुप्लेक्स एमएचसी मनीमाजरा ने सेक्टर-40 बी स्थित सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, सेक्टर-8 सी स्थित डीके विजन प्राइवेट लिमिटेड और केरल के कोच्ची स्थित वेन्नाला के ‘वी’ गार्ड इंडस्ट्रीज लिमिटेड के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी।
शिकायतकर्ता प्रकाश कौर ने फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने डीके विजन प्राइवेट लिमिटेड से एक पैकेज के तहत 1.5 टन का एसी और स्टेबलाइजर खरीदा था। सैमसंग इंडिया इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड ने चंडीगढ़ स्थित हिमाचल भवन में एग्जीबिशन लगाकर ऑफर दिया था।
इस एग्जीबिशन में एसी, स्टेबलाइजर को इंस्टॉल करने का ऑफर भी दिया था। शिकायतकर्ता ने ऑफर को स्वीकार करते हुए 17 मई 2011 को दो हजार रुपये देकर इसकी बुकिंग कराई। बैलेंस अमाउंट 35 हजार 990 रुपये इंस्टॉलेशन के बाद डीके विजन प्राइवेट लिमिटेड को दे दिए।
शिकायतकर्ता ने उपभोक्ता फोरम को बताया कि वह आउट ऑफ स्टेशन थीं। उनके घर में ताला लगा था। उस एसी और स्टेबलाइजर यूनिट में 7 और 8 सितंबर 2012 की रात में आग लग गई।
आग से घर का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। बेडरूम, बाथरूम और आसपास के एरिया में भी आग ने सामान को चपेट में लिया। पुलिस और फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचती तब तक सारा सामान जलकर खाक हो गया।
आग लगने के कारण फर्नीचर, बॉक्स बेड, कपड़े, गहने खाक हो गए। यहां तक कि मार्बल और टाइल भी क्रेक हो गए। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम में पक्ष रखते हुए कहा कि उन्होंने सेवा में कोताही नहीं की है।