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गुम हुए मोबाइल का क्लेम नहीं दिया, SSK रिटेलर्स दोषी करार

Sat, 07 May 2016 11:00 AM IST
ब्यूरो, अमर उजाला, चंडीगढ़
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उपभोक्ता आयोग - फोटो : DEMO Pics
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मोबाइल का बीमा होने के बाद भी गुम होने क्लेम न दिए जाने पर उपभोक्ता फोरम ने एसएसके रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड को सेवा में कोताही का दोषी करार दिया है। उपभोक्ता फोरम ने एसएसके रिटलेर्स को निर्देश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को गुम हुए मोबाइल की पूरी कीमत वापस करे। सेवा में कोताही के लिए आठ हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च भी अदा करने का निर्देश दिया गया है।
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यह निर्देश जिला उपभोक्ता विवाद निवारण फोरम-2 चंडीगढ़ की सदस्य प्रीति मल्होत्रा ने मामले की सुनवाई के बाद दिया। शिकायतकर्ता सुरिंदर सिंह निवासी शांति नगर मनीमाजरा ने पुणे स्थित एसएसके रिटेलर्स प्राइवेट लिमिटेड और सेक्टर-22 बी चंडीगढ़ के चावला ब्रदर्श के खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने फोरम को दी शिकायत में कहा कि उन्होंने 12 जून 2015 को सोनी का मोबाइल खरीदा। इसी दिन मोबाइल का बीमा भी कराया। दूसरे पक्ष ने कहा कि मोबाइल गुम होने पर कंपनी हैंडसेट कंपन्सेट करेगी।

शिकायतकर्ता ने फोरम को बताया कि 13 नवंबर 2015 को मोबाइल गुम हो गया। इस संबंध में पंचकूला सेक्टर-16 के पुलिस स्टेशन में डीडीआर दर्ज कराई। समय पर सभी आवश्यक दस्तावेज क्लेम के लिए जमा कराए, लेकिन क्लेम नहीं दिया गया। दूसरे पक्ष ने उपभोक्ता फोरम में पक्ष नहीं रखा। इस कारण उपभोक्ता फोरम ने फैसले को एकतरफा करार दिया है।
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