जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग 1 चंडीगढ़ ने जेट एयरवेज को आदेश दिया है कि वह शिकायतकर्ता को 28 हजार सात सौ रुपये नौ प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अदा करे। साथ ही पांच हजार रुपये मुआवजा और पांच हजार रुपये मुकदमा खर्च अदा करने को कहा है।
शिकायतकर्ता मनसा देवी कांप्लेक्स सेक्टर-6 पंचकूला निवासी रोहित कौशिक ने मुंबई स्थित जेट एयरवेज के चेयरमैन, मुंबई स्थित एयर इंडिया और सेक्टर-8सी चंडीगढ़ स्थित कॉक्स एंड किंग्स के प्रबंधक के खिलाफ उपभोक्ता आयोग में शिकायत दी थी। शिकायतकर्ता ने आयोग को दी शिकायत में कहा कि 20 जनवरी 2019 को उन्होंने अपने और पेरेंट के लिए सिंगापुर के लिए कॉक्स एंड किंग्स ट्रैवल पैकेज बुक कराया था। इसके लिए उन्होंने 40 हजार रुपये अदा किए। बाकी के एक लाख 49 हजार रुपये 30 जनवरी 2019 को अदा किए। पेरेंट्स को पैर पसारने के लिए विशेष सीट बुक कराया। इसके लिए 2700 रुपये अतिरिक्त राशि अदा की।
सात फरवरी को जेट एयरवेज की ओर से ई मेल के जरिए सूचना आई कि सिंगापुर से दिल्ली आने वाली फ्लाइट में बदलाव हुआ है। साथ ही दिल्ली से सिंगापुर जाने वाली फ्लाइट को कैंसिल कर दिया गया जबकि इसके लिए कारण नहीं बताए कि फ्लाइट रद्द क्यों की गई। इसके बाद उन्होंने कॉक्स एंड किंग्स से संपर्क किया। उन्होंने एयर इंडिया से टिकट बुक कराया। 13/14 फरवरी 2019 को जाने के लिए और रिटर्न टिकट 18 फरवरी के लिए थी। इसके लिए उन्होंने 28 हजार सात सौ रुपये की अतिरिक्त राशि अदा की। स्पेशल सीट भी बुक कराई लेकिन इसकी सुविधा नहीं मिली। जेट एयरवेज की ओर से पक्ष नहीं रखे जाने पर इसे एकतरफा करार दिया।